बजट में आपके बच्चे की शिक ...
पेरेंट्स होने के नाते आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना होता है। अपनी आमदनी का एक मोटा भाग आप बच्चे की शिक्षा व अन्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने इन निवेशों पर भी आयकर में छूट का लाभ उठा सकते हैं। वित्त मंत्री प्रत्येक साल देश का बजट जारी करती है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट में किए गए ऐलान पर ही किन वस्तुओं पर कितना कर लगाया जा रहा है और किन चीजों में किए जा रहे खर्च पर आपको कर में छूट मिल सकता है इन बातों के बारे में पता लग पाता है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बच्चे की शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जा रहे निवेश पर आपको कर में छूट का कितना लाभ मिल सकता है।
इनकम टैक्स से संबंधित कई कानून हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चे की शिक्षा पर हो रहे खर्च के मद्देनजर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। बच्चे की स्कूल या ट्यूशन फीस, एजुकेशन लोन में हो रहे खर्च पर भी आपको करों में छूट मिल सकता है।
दो बच्चों की पढ़ाई पर हो रहे खर्च के लिए आप Income Tax के Section 80 A के तहत 1.50 लाख रूपये तक का छूट ले सकते हैं। अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप किसी दो बच्चे पर हो रहे खर्च के लिए आयकर में छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ शर्त है कि यह दावा तभी किया जा सकता है जब भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को फीस का भुगतान किया जाए।
Full Time Education पर किए जा रहे खर्च यानि की ट्यूशन फीस पर भी आप छूट का दावा कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि टैक्स में राहत केवल फुल टाइम एजुकेशन के लिए ही मिलती है।
इसके अलावा अगर आप Education Loan की किश्ते चुकाने के लिए ब्याज पर भी टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इस छूट का दावा उस साल से शुरू किया जा सकता है जब आप लोन चुकाना शुरू कर देते हैं। अगले 7 साल तक या लोन चुकाने से पहले जो भी पहले आता है तब तक आप छूट का लाभ ले सकते हैं।
टैक्स छूट के दायरे में निजी ट्यूशन, कोचिंग क्लास या किसी प्रकार का पार्ट टाइम कोर्स नहीं आता है।
अगर आप अपने बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो सेक्शन 80 D के तहत आप टैक्स में 25 हजार रुपये तक के छूट का दावा कर सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो भी आपको टैक्स में छूट मिल सकता है। किसी पॉलिसी में सालाना रिन्यूअल प्रीमियम भी आपको छूट दिला सकता है। इलाज के खर्च के नाम पर भी आपको टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। बच्चे के इलाज पर हुए खर्च में 40 हजार तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर कोई आश्रित, माता पिता, बच्चे, आश्रित भाई बहन या पत्नी के इलाज में हो रहे खर्च पर भी टैक्स में कटौती का दावा किया जा सकता है।
Budget 2023 For Education: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में जो बच्चों की शिक्षा को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान किया है उसमें कहा गया है कि सभी तबकों के छात्रों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
इस डिजिटल लाइब्रेरी ने सभी भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबें रखी जाएंगी ताकि बच्चों और युवाओं के अपने पसंद की सभी किताबे पढ़ने और समझने में आसानी हो।
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक सभी की पहुंच को सक्षम बनाने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायत से सहायता ली जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और बच्चों को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जानकारी दी जा सके और साथ ही उन्हें इसका लाभ बताया जा सके।
उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए छात्रों और युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा।
नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट भौतिक पुस्तकालयों को स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकें उपल्ब्ध कराई जाएंगी।नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट भौतिक पुस्तकालयों को स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकें उपल्ब्ध कराई जाएंगी।
अगले तीन सालों में केन्द्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए कुल 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
इसके साथ ही 2014 से अब तक स्थापित की गई 157 मेडिकल कॉलेज के साथ सह-संस्थानों के रूप में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएंगी।
शिक्षकों के लिए अगले साल तक बेहतर और आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे।
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