EWS/DG श्रेणी दिल्ली नर्सरी एडमिशन से जुड़े सभी सवालों का जवाब

शिक्षा का अधिकार (Right To Education) अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटें EWS (निम्न आय) और DG (वंचित वर्ग ) के लिए आरक्षित की गई है। तो आइये जानते हैं कि इस कैटेगरी के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने की प्रक्रिया क्या है और किन लोगों को इस श्रेणी का लाभ मिल सकता है।
अगर दिल्ली की बात करें तो यहां नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास में निम्न आय वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (DG) श्रेणी में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही एक और अहम जानकारी दे दूं कि इस श्रेणी के लिए 25 फरवरी को पहला ड्रॉ निकाला जा सकता है।
EWS/DG श्रेणी में दाखिला कराने वाले छात्रों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? Free Education for EWS/DG Category Children Delhi School In Hindi
शिक्षा विभाग की तरफ से EWS/DG कैटेगरी के तहत सीटों की डिटेल को वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली के 1510 प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 45000 से ज्यादा सीटों पर इस श्रेणी के तहत बच्चों का दाखिला कराया जाएगा।
- EWS/DG कैटेगरी के तहत बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाती है।
- नियमों के मुताबिक इस श्रेणी के बच्चों को स्कूल की तरफ से मुफ्त यूनिफॉर्म यानि पोशाक और किताबें भी मुहैया कराई जाती है।
- स्कूल सबसे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बच्चे को एडमिशन में प्राथमिकता देंगे।
- इसके बाद अगर सीटें बच जाती है तो फिर 3 किमी के दायरे में आने वाले बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा।
- अगर फिर भी सीटें बच जाती है तो 6 किमी के दायरे में आने वाले बच्चों को दाखिला कराने का मौका मिल सकेगा
- इसके बाद ही 8 किमी के दायरे में आने वाले बच्चों का एडमिशन हो सकेगा
- अगर आप इस कैटेगरी के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आप जहां रह रहे हैं वहां के सबसे नजदीकी स्कूलों में प्रयास करें
- आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
आप www.edudel.nic.in पर जाकर सभी स्कूलों की लिस्ट और सीटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
EWS/DG कैटेगरी को लेकर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब / Frequently Asked Questions On Online EWS/DG Admission In Private Unaided Recognized Schools of Delhi In Hindi
सवाल- EWS/DG कैटेगरी का मतलब क्या होता है?
जवाब- EWS यानि Economically Weaker Section जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम हैं वे इस श्रेणी में आते हैं वहीं पर दूसरी तरफ DG यानि Disadvantaged Group श्रेणी में निम्मलिखित समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चे आते हैं।
- शेड्यूल कास्ट (Schedule caste)
- शेड्यूल ट्राइब (schedule tribe)
- OBC (नॉन क्रीमि लेयर)
- दिव्यांग बच्चे
- जुवैनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनाथ बच्चे
- ट्रांसजेंडर्स
- HIV से पीड़ित बच्चे
सवाल- EWS/DG एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का क्या मतलब होता है?
जवाब- इसका मतलब ये हुआ कि EWS/DG कोटे के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप शिक्षा विभाग, दिल्ली की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं।
सवाल- EWS/DG कोटे के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होती है?
जवाब- आप ‘EWS/DG Admissions’ के लिंक पर क्लिक करें। यहां दिए गए सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाएं। फॉर्म में दिए गए सभी कॉलम और जानकारियों को अच्छे से भर दें। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें और फिर ड्रॉ की तारीख का इंतजार करें।
सवाल- EWS/DG कैटेगरी में एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है।
जवाब EWS श्रेणी में एडमिशन के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है।
- आय प्रमाण पत्र रेवेन्यू अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ लेकिन इसको जारी करने वाले अधिकारी का रैंक तहसीलदार से कम नहीं होना चाहिए
- या फिर BPL/AAY/ Food Security Card फूड एंड सिविल सोसाइटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया हुआ
DG कैटेगरी में एडमिशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है।
- SC/ST/OBC (Non-creamy layer) प्रमाणपत्र रेवेन्यू अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ
- बच्चे के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र- किसी सरकारी अस्पताल से जारी किया हुआ
- अनाथ और ट्रांसजेंडर्स- साक्ष्य के रूप में दस्तावेज
सवाल- अगर मेरे पास BPL कार्ड है लेकिन उसमें मेरे बच्चे का नाम मेंशन नहीं हैं तो भी क्या EWS कैटेगरी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकता हूं?
जवाब- हां, आप कर सकते हैं।
सवाल- अगर मेरे पास BPL/AAY/ Food Security Card है तो भी क्या मुझे आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है ?
जवाब- नहीं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
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